कोरोना के लॉक डाउन 4 के मुख्य 10 बिंदू
1. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की आपसी सहमति से यात्री वाहनों और बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए अनुसार यात्री वाहनों और बसों की आवाजाही।
2. कुछ ख़ास दुकानों के अलावा, बाजार स्थानों को अब खोलने की अनुमति दी गई है, हालांकि, मॉल और सिनेमाघरों के संचालन पर प्रतिबंध जारी है।
3. नाई की दुकानें, स्पा और सैलून भी खोले जा सकते हैं
4. चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मियों, एम्बुलेंस के अंतरराज्यीय आवाजाही को भी अनुमति मिल गयी है वो भी बिना किसी रुकावट के ।
5. खाली माल वाहनों सहित सभी प्रकार के माल माल की आवाजाही
6. गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों को अब रेड ज़ोन में भी अनुमति दी गई है।
7. साइकिल रिक्शा और ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ओला, उबर जैसे कैब कंपनी को अनुमति दी गई है।
8. कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या को 33% तक सीमित करने पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया है।
9 परिसर और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. रेस्तरां को अब खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति है।

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